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कानपुर देहात-दहेज हत्या में पति की जमानत की अर्जी खारिज

दहेज हत्या में पति की जमानत की अर्जी खारिज

कानपुर देहात…..शिवली क्षेत्र में करीब नौ माह पहले सरैंया लालपुर गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर पत्नी की हत्या के आरोपी पति की ओर से अदालत में पेश की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज चतुर्थ की अदालत ने उसे खारिज कर दिया है…
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतका के भाई शिवम सिंह ने अप्रैल 2023 में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी बहन शिवानी उर्फ गोल्डी की शादी तीन वर्ष पूर्व सरैंया लालपुर निवासी अमित उर्फ अंशू सिंह के साथ हुई थी। शादी के करीब एक साल बाद ही ससुराली दहेज में सोने की चेन, अंगूठी, बाइक लाने के लिए दबाव बनाने लगे। बहन के असमर्थता जताने पर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वहीं एक अप्रैल 2023 में ससुरालियों ने मिलकर उसकी बहन की हत्या कर दी। मामले में जेल में बंद आरोपी पति अमित उर्फ अंशू की ओर से अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी , जिसकी सुनवाई माननीय अपर जिला जज चतुर्थ श्री रवि यादव की अदालत में चल रही थी।मंगलवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद पति अमित उर्फ अंशू की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया ।

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