सुन्दरा शिक्षण संस्थान इण्टर कॉलेज, लालपुर, कानपुर देहात में विधिक जागरूकता कैम्प का हुआ आयोजन, दी गई जानकारी
कानपुर देहात को माननीय उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा प्रदत्त निर्देशों एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के कुशल मार्गदर्शन में Sensitization and Awareness on the Provisions and Legal Consequences of the POCSO Act, 2012 के तहत सुन्दरा शिक्षण संस्थान इण्टर कॉलेज, लालपुर, कानपुर देहात में उप जिला विद्यालय निरीक्षक के सहायोगार्थ एक विधिक जागरूकता कैम्प श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात की अध्यक्षता में आयोजित किया गया।
कैम्प के दौरान श्रीमती नूपुर श्रीवास्तव ने छात्र एवं छात्राओं को सम्बोधित करते हुए 18 वर्ष से कम किसी भी छात्र/छात्रा के यौन उत्पीड़न एवं छेडछाड होने पर अपराधी को 03 से 20 वर्ष तक की सजा का प्रावधान होना एवं बाल संरक्षण हेतु आकस्मिक सहायता नम्बर 1098 के बारे में बताया। उक्त के अतिरिक्त जिला विधिक द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।
इस दौरान उप जिला विद्यालय निरीक्षक, स्कूल प्रवन्धक एवं अध्यापकगण उपस्थित रहें।
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