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कानपुर देहात।-खोया का नमूना हुआ फेल, एडीएम प्रशासन के न्यायालय ने खोया व्यवसायी को अर्थ दंड से किया दंडित

खोया का नमूना हुआ फेल, एडीएम प्रशासन के न्यायालय ने खोया व्यवसायी को अर्थ दंड से किया दंडित

31 जुलाई 2023 को लालपुर शिवराजपुर के के दुर्गेश सिंह की खोया की भट्टी से खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराग सिंह ने छापामारी करके संकलित किया था एक किलो खोया का नमूना

प्रयोगशाला से रिपोर्ट आने के बाद उपरोक्त व्यवसायी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी की ओर से अपर जिला अधिकारी प्रशासन के न्यायालय में दाखिल किया गया था उपरोक्त संबंध में एक वाद

कानपुर देहात। मैथा विकासखंड क्षेत्र के लालपुर शिवराजपुर गांव में खोया भट्टी से संकलित किए गए खोया का नमूना जांच में फेल हो गया। इस मामले की अपर जिला अधिकारी प्रशासन के न्यायालय में सुनवाई चल रही थी। माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें ने सुनने के बाद उक्त मामले में खोया व्यवसायी को7000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
31 जुलाई 2023 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुराग सिंह ने विकासखंड क्षेत्र मैंथा के शिवराजपुर लालपुर गांव में छापामारी करके दुर्गेश सिंह की खोया की भट्टी से 30 किलो खोया बरामद किया था। उपरोक्त खोया में मिलावट होने का संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 1 किलो खोया का नमूना संकलित किया था तथा उसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा था। प्रयोगशाला में जांच के बाद उपरोक्त खोया का नमूना फेल हो गया। तत्पश्चात खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उपरोक्त खोया व्यवसायी के विरुद्ध अपर जिला अधिकारी प्रशासन के न्यायालय में एक वाद दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई एडीएम प्रशासन के न्यायालय में चल रही थी। उक्त खोया व्यवसायी ने माननीय न्यायालय को बताया कि अगल-बगल से दूध खरीद कर वह खोया बनाने का काम करता था। ऐसी परिस्थितियों में विपक्षी ने माननीय न्यायालय से उपरोक्त मामले में कम से कम जुर्माना लगाए जाने का निवेदन किया। जांच में उपरोक्त खोया का नमूना अधो मानक पाए जाने पर माननीय न्यायालय ने खोया के व्यवसायी पर7000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना की धनराशि जमा न करने पर भू राजस्व की भांति उसकी वसूली किए जाने के आदेश भी माननीय न्यायालय ने दिए हैं।

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