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जनपद में कुल 09 होल्डिंग एरिया (पार्किंग स्थल) किए गए चिन्हित, भारी एवं अन्य वाहनों की सुव्यवस्थित

*जनपद में कुल 09 होल्डिंग एरिया (पार्किंग स्थल) किए गए चिन्हित, भारी एवं अन्य वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी सुनिश्चित

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कानपुर देहात 16 अप्रैल 2026

मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा परिषद की बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद कानपुर देहात के राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनियंत्रित/अवैध पार्किंग की समस्या के निराकरण हेतु प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण कार्यवाही की गई है। उप जिलाधिकारी सिकंदरा, अकबरपुर एवं भोगनीपुर द्वारा संयुक्त रूप से सर्वेक्षण कर जनपद में कुल 09 होल्डिंग एरिया (पार्किंग स्थल) चिन्हित किए गए हैं, जहाँ भारी एवं अन्य वाहनों की सुव्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। ये होल्डिंग एरिया प्रमुख रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग-19 एवं राष्ट्रीय राजमार्ग-27 के आसपास स्थित हैं, जिनमें ग्राम महमूदपुर बुजुर्ग (सिकंदरा), ग्राम बारा (अकबरपुर), ग्राम पिपरी (भोगनीपुर), ग्राम छतेनी (भोगनीपुर), ग्राम डिलौलिया बांगर (भोगनीपुर), ग्राम डीग (भोगनीपुर), मावर (भोगनीपुर) आदि शामिल हैं। इन स्थलों पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, जहाँ वाहनों को सुरक्षित रूप से खड़ा किया जा सकेगा। जिलाधिकारी कपिल सिंह ने समस्त वाहन चालकों एवं वाहन स्वामियों को निर्देशित किया है कि वे अपने वाहनों को केवल चिन्हित होल्डिंग एरिया/पार्किंग स्थलों में ही खड़ा करें। सड़क के किनारे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग अथवा अन्य प्रमुख मार्गों पर वाहन खड़ा करना मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 एवं उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियमावली 1998 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि कोई वाहन चालक/स्वामी सड़क के किनारे अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की धारा 122, 177 सहित सुसंगत धाराओं के अंतर्गत चालान/विधिक कार्यवाही की जाएगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित वाहन चालक/स्वामी की होगी। यह आदेश जनहित एवं सड़क सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।

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