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कानपुर देहात-लूट बरामदगी में दो दोषियों को सजा

लूट बरामदगी में दो दोषियों को सजा

कानपुर देहात …मंगलपुर और रसूलाबाद थाना क्षेत्र में छह साल पहले हुई एक लूट की घटना में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए एंटी डकैती कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए एक को एक वर्ष दूसरे को सात माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि मंगलपुर और रसूलाबाद थाना क्षेत्र में हुई लूट की घटना में पुलिस ने चौबेपुर क्षेत्र के गांव जैदपुर निवासी अंशू यादव और प्रधानपुर निवासी अनुराग यादव पर लूट बरामदगी के साथ ही शस्त्र अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें जेल भेज दिया था साथ ही उसके खिलाफ विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे । दोनों थाना क्षेत्र में दर्ज आरोपियों के मामलों की पत्रावलियों पर एक साथ सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट श्री अमित मालवीय की अदालत में चल रही थी।सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए अंशू यादव को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर सात हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है वहीं अनुराग यादव को सात माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर तेरह हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है वहीं अर्थदंड अदा न करने दोनों दोषियों को अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए है।

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