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कानपुर देहात-एन डी पी एस एक्ट में दोषी को 14 माह का कारावास

एन डी पी एस एक्ट में दोषी को 14 माह का कारावास

 

उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी सुनवाई

माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को 14 माह के कठोर कारावास के साथ-साथ 10000 रुपए के अर्थ दंड से भी किया है दंडित

कानपुर देहात। करीब नौ वर्ष पूर्व झांसी कानपुर हाईवे पर माती तिराहे के पास एक संदिग्ध युवक को पकड़ा गया था। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चरस बरामद होने पर पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए 14 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कटियार ने बताया कि झांसी कानपुर हाईवे पर माती किशनपुर के पास से चेकिंग के दौरान जालौन के उरई मुरारखेरा निवासी लल्ला यादव पुलिस को देख भागने लगा। इस पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से चरस बरामद हुआ था। इस पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। मंगलवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी लल्ला यादव को दोष सिद्ध करते हुए 14 माह कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

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