फसल अवशेष पुआल जलने पर कास्तकारों पर हुआ जुर्माना औरैया। 14 अक्टूबर 2024- उप कृषि निदेशक ने अवगत कराया है कि ग्राम-मौहारी तहसील-अजीमल, जनपद औरैया की भूमि सं0 306 रकवा 3.5830हे0 में खातेदार/बटाईदार जन्ट सिंह पुत्र नत्थू सिंह द्वारा रकवा 1.1000 हे० धान की फसल काटने के उपरान्त दिनांक 09.10.2024 को धान का पुआल खेतों में जला कर पर्यावरण को क्षति पहुॅचाने पर तहसीलदार अजीतमल द्वारा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की धारा 24 एवं 26 के अन्तर्गत निर्धारित प्राविधिनानुसार रुपए- 5000 /- का अर्थदण्ड अधिरोपित कर जमा कराया गया।
कृषक भाईयो से अनुरोध है कि वह फसल अवशेष/कूड़ा अपने खेतों में न जलाये। खेतों में फसल अवशेष जलाना दण्डनीय अपराध है, जिसके अन्तर्गत प्रमुख सचिव, उoप्रo शासन लखनऊ के द्वारा फसलों के अवशेष जलाये जाने से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण की रोकथाम के सम्बन्ध में 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिये अर्थदण्ड रूपये 2500/- प्रति घटना, 02 एकड़ से 05 एकड़ क्षेत्र के लये अर्थदण्ड रूपये 5000/- प्रति घटना एवं 05 एकड़ से अधिक क्षेत्र के लिये अर्थदण्ड रूपये 15000/-जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उक्त की पुनरावृत्ति किये जाने पर सम्बन्धित कृषक के विरूद्ध आर्थिक दण्ड एवं कारावास का भी प्राविधान है। फसलों की कटाई के लिये कम्बाइन के साथ स्ट्रारीपर अथवा रीपर कम्बाइन्डर का प्रयोग अवश्य करें, जिसके बगैर यदि कम्बाइन चलते हुये पाया जाता है तो उसको तत्काल पुलिस विभाग से सम्पर्क कर सीज करा दिया जायेगा।
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