Breaking News

कानपुर देहात-एन.डी.पी.एस के मामले में दोषी को माननीय न्यायालय ने सुनाई 4 माह की सजा

एन.डी.पी.एस के मामले में दोषी को माननीय न्यायालय ने सुनाई 4 माह की सजा

माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को अर्थ दंड से भी किया है दंडित

उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला पंचम की अदालत में चल रही थी सुनवाई

गुरुवार को उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपी ने माननीय न्यायालय के सामने एक लिखित प्रार्थना पत्र देकर जुर्म स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय से उपरोक्त अपराध में कम से कम सजा दिए जाने की लगाई थी गुहार

 

कानपुर देहात। सट्टी थाना क्षेत्र में 11 वर्ष पहले अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ पकड़े गए एक आरोपित के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया था। उपरोक्त मुकदमा की गुरुवार को सुनवाई के दौरान उक्त मामले के आरोपी ने माननीय न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के आरोपी को इस मामले में दोषी मानते हुए उसे चार माह की सजा सुनाई है साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को 10000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार ने बताया है कि सट्टी पुलिस ने 27 अप्रैल 2013 को अगस्त के दौरान औरैया जनपद के अजीतमल मुरादगंज निवासी सोनू उर्फ साबिर को 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार कर लिया था। तत्पश्चात पुलिस ने तत्कालीन थाना इंचार्ज संतोष कुमार आर्य की तहरीर पर उपरोक्त आरोपित के विरुद्ध सट्टी थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया था इसके बाद पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। साथ ही साथ पुलिस ने उपरोक्त मामले की विवेचना पूर्ण करने के बाद उपरोक्त आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले की माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में सुनवाई चल रही थी। गुरुवार को माननीय न्यायालय में उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरान उक्त मामले के आरोपी सोनू उर्फ साबिर ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र देकर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय से उपरोक्त मामले में कम से कम सजा दिए जाने की प्रार्थना की। तत्पश्चात माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के आरोपी को इस मामले में दोष सिद्ध करते हुए उसे 4 माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को 10000 रूपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। अर्थ दंड की धनराशि न देने पर उपरोक्त मामले के दोषी को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास काटना होगा।

About sach-editor

Check Also

अकबरपुर, कानपुर देहात योगी सरकार की महत्वाकांक्षी 102-108 निःशुल्क एंबुलेंस सेवा जिसे गरीबों के लिए जीवनदायिनी माना जाता है, कानपुर देहात में सेवा प्रदाता कंपनी के कर्मचारियों की मनमानी और लापरवाही के चलते मजाक बनकर रह गई है। न वर्दी, न पहचान – कौन मरीज, कौन कर्मचारी पता ही नहीं

कानपुर देहात में 102-108 एंबुलेंस सेवा भगवान भरोसे: पायलट-EMT उड़ा रहे हैं कंपनी के आदेशों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *