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कानपुर देहात-बिकरू कांड – बचाव पक्ष का अभियोजन गवाह से जिरह का अवसर समाप्त

बिकरू कांड – बचाव पक्ष का अभियोजन गवाह से जिरह का अवसर समाप्त

उपरोक्त मामले की एंटी डकैती कोर्ट श्री अमित मालवीय की अदालत में चल रही है सुनवाई

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माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 अप्रैल 2024 की तिथि की है मुकर्रर

कानपुर देहात….बिकरू कांड के मुख्य मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है।शुक्रवार को अदालत ने बचाव पक्ष के अभियोजन गवाह से जिरह न करने पर उसका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। अब अदालत ने सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि नियत की है।
चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि कई घायल हो गए थे ।मामले की सुनवाई एंटी डकैती कोर्ट में चल रही है।मामले में अभियोजन गवाह दरोगा कुंवरपाल से कुछ आरोपियों की ओर से बचाव पक्ष ने जिरह पूरी की थी वहीं कई आरोपियों की ओर पिछली कई तिथियों से गवाह से जिरह नहीं की जा रही है।सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रशांत कुमार मिश्रा व विकास सिंह ने बताया कि मामले में दयाशंकर,शिव तिवारी , विष्णुपाल उर्फ जिलेदार,रामसिंह,गोपाल सैनी,हीरू दुबे सहित इक्कीस आरोपियों की ओर से अभियोजन गवाह से जिरह के लिए अदालत ने बचाव पक्ष को कई अवसर प्रदान किए इसके बावजूद बचाव पक्ष की ओर से जिरह नहीं की गई।इसे अदालत ने गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए कई तिथियों से बचाव पक्ष के जिरह के लिए उपस्थित न होने पर उसका जिरह का अवसर समाप्त कर दिया है। अब अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए 2 अप्रैल की तिथि नियत की है।इस दौरान सभी आरोपी अदालत में उपस्थित रहे।

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