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कानपुर देहात इंस्पेक्टर पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

कानपुर देहात

इंस्पेक्टर पर कार्यवाही करने के दिए निर्देश

पुलिस कमिश्नर कानपुर तथा ए.डी.जी कानपुर को भेजा गया पत्र

*माननीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या — 6 की अदालत में हत्या की वजह समेत अन्य सवालों के जवाब नहीं दे सके इंस्पेक्टर
कानपुर देहात

घाटमपुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर झबैया में 16 जून 2023 को हत्या के मामले में आरोप विरचित करने के पहले माननीय न्यायालय में तलब किए गए घाटमपुर के इंस्पेक्टर माननीय न्यायालय में विवेचना के तथ्यों को नहीं बता सके इस पर माननीय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 6 श्री दुर्गेश जी की अदालत ने उपरोक्त इंस्पेक्टर के खिलाफ लचर विवेचना में पुलिस कमिश्नर कानपुर तथा एडीजी कानपुर जोन को पत्र भेजकर कार्यवाही का आदेश दिया है…
घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के अकबरपुर झबैया गांव में 16 जून 2023 को गांव के राहुल पुत्र जगनायक की हत्या कर दी गई थी इस मामले में राहुल की मां माया देवी ने यदुवेंद्र सिंह उर्फ वीरू, महेंद्र सिंह, अंकित और लालू के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था मामले में पहले विवेचन रहे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने आरोपित यदुवेंद्र के घटना के समय कानपुर नगर स्थित आवास में होने के सीसीटीवी फुटेज एवं मोबाइल लोकेशन के आधार पर यदुवेंद्र के निर्दोष होने की 169 सीआरपीसी की रिपोर्ट माननीय न्यायालय को देकर उन्हें रिहा करने का प्रार्थना पत्र दिया गया था अब यह मामला माननीय अपर जिला जज 6 श्री दुर्गेश जी की अदालत में है और आरोपितों पर आरोप तय होने हैं तीन बार नोटिस के बाद शुक्रवार को उपरोक्त मामले की विवेचन घाटमपुर इंस्पेक्टर माननीय न्यायालय के समक्ष पहुंचे तो माननीय न्यायालय ने विवेचक से पूछा कि अभियुक्तों पर क्या आरोप हैं उनके द्वारा किस व्यक्ति की किस स्थान पर और कैसे हत्या की गई करीब 2 घंटे तक पत्रावली का अवलोकन करने के बाद भी वह स्पष्ट नहीं कर पाए कि किन अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया गया है और किसके विरुद्ध विवेचना प्रचलित है और अभियुक्तों द्वारा युवक की मृत्यु कैसे कारित की गई है।.. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर 12 से अधिक चोटे पाई गई लेकिन विवेचक या बताने में विफल रहे कि यह चोटे कैसे आई मामले में प्रथम दृष्टया विवेचक द्वारा विवेचना में अत्यंत लापरवाही बरती गई है एक ही घटना के संबंध में अलग-अलग आरोप पत्र भेजे गए हैं और विवेचना अभी प्रचलित है इंस्पेक्टर यह भी स्पष्ट नहीं कर सके कि अभियुक्तों के विरुद्ध क्या आप विरचित किया जाए बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रेमचंद त्रिपाठी ने बताया है कि माननीय न्यायालय ने इंस्पेक्टर के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिए पुलिस कमिश्नर कानपुर तथा एडीजी कानपुर जोन को पत्र भेजा है

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