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कानपुर देहात-*खाद भंडार का औचक निरीक्षण कर की गई कार्यवाही,

*खाद भंडार का औचक निरीक्षण कर की गई कार्यवाही,

कानपुर देहात ।जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में दिनांकः- 05.11.2024 को तहसीलदार रसूलाबाद एवं वरिष्ठ प्रावधिक सहायक ग्रुप-ए (उर्वरक निरीक्षक) के द्वारा तहसील रसूलावाद के कृष्णा खाद भण्डार सिठाउमताना के प्रतिष्ठांन पर अनिमित्ता होनें के कारण उक्त प्रतिष्ठांन का उर्वरक स्टाक को सीज कर दिया गया था, जिसका सत्यापन करानें पर चैहदी में भिन्नता पायी गयी है जिस कारण उपरोक्त के प्रोपराइटर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम- 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्राथमिक सूचना रिर्पोट दर्ज करायी गयी। साथ ही यूरिया टाॅप-20 बायर्स में प्रदर्शित हो रहे उर्वरक विकेताओ की जांच जिलाधिकारी द्वारा करायी गयी। जांच में दोषी पाये गये उर्वरक विक्रेताओं- बाला जी खाद भण्डार अकबरपुर, मां कालिका खाद भण्डार मोहाना, शिव खाद भण्डार अकबरपुर, सचान टेडर्स कुरवा खुर्द माती, मां रतनगढ बीज एवं खाद भण्डार नाहरपुर एवं जय बाला जी खाद भण्डार जिठौली का उर्वरक ब्रिक्री प्रधिकार पत्र निलम्बित करते हुये स्पष्टीकरण चाहा गया था, स्पष्टीकरण संतोषजनक न होनें के कारण उपरोक्त बिक्रेताओं का उर्वरक बिक्री प्रधिकार पत्र तीन माह के लिये यूरिया बिक्री के लिये डिबार किया गया। तिवारी टेडर्स बरौर एवं धर्मेन्द खाद भण्डार माचा का उर्वरक बिक्री प्रधिकार पत्र निलम्बित करते हुये स्पष्टीकरण चाहा गया है, स्पष्टीकरण प्राप्त होने उपरान्त आवश्यक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित दर पर आधार, खतौनी के अनुसार फसल संस्तुति के आधार पर उर्वरकों का वितरण किया जाए। बिना पी0ओ0एस0 मशीन के किसी भी प्रकार का कोई उर्वरक वितरण न किया जाए। साथ ही स्टाॅक रजिस्टर, वितरण रजिस्टर एवं रेट व स्टाॅक बोर्ड को अध्यतन रखा जाए। सभी दिये गए निर्देशों का उर्वरक वितरण में पालन किया जाए। अन्यथा की स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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