अग्रिम जमानत खारिज कर तथ्य छिपाने पर आरोपी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज
अग्रिम जमानत की अर्जी की माननीय जिला जज श्री जयप्रकाश तिवारी की अदालत में हो रही थी सुनवाई
कानपुर देहात।रसूलाबाद थाने में दर्ज जानलेवा हमला के एक मामले में आरोपी की ओर से पूर्व में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के तथ्य को छिपाकर जिला जज की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी।जिसकी सुनवाई दौरान माननीय जिला जज ने इसे गंभीरता से लेते हुए आरोपी की अग्रिम अर्जी खारिज करते हुए अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर आरोपी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।
रसूलाबाद क्षेत्र के नौहानौ गांव में जमीनी रंजिश को लेकर 17 नवंबर 2023 को हुए विवाद में आरोपियों ने गांव निवासी सोनू और उसके परिवार के लोगों पर लाठी डंडों व कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।मामले में सोनू ने गांव निवासी लवकुश ,रमेश सिंह, पुतान सिंह,अंकुश सिंह,राजन व शिवम् के खिलाफ जानलेवा हमला सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।मामले में आरोपी रमेश सिंह ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए माननीय जिला जज श्री जय प्रकाश तिवारी की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। दौरान सुनवाई माननीय जिला जज ने पाया कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र के शपथपत्र में आरोपी की ओर से अदालत में प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र होने का कथन किया गया है जब कि पूर्व में भी आरोपी ने अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे अदालत ने 19 दिसंबर 2023 को निरस्त कर दिया था।इस तथ्य को आरोपी ने छिपाकर जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे जिला जज ने गंभीरता से लेते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करते हुए अदालत में झूठा हलफनामा दाखिल करने पर आरोपी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।