प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिक बालिका से अश्लील हरकते करने व गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने के आरोपी अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 11000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक भरतकूप श्री मनोज कुमार एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी मो0 आरिफ तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल की टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो चित्रकूट श्री तेजप्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायधीश पॉक्सो/अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 09.09.025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना भरतकूप में पंजीकृत मु0अ0सं0 127/20 धारा 504 भादवि0 ,08 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त श्यामचरण पाण्डेय पुत्र गंगाप्रसाद पाण्डेय निवासी भैंसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 11000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।
घटना का विवरणः- दिनांक 19.11.020 को थाना भरतकूप अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना भरतकूप पर सूचना दी कि अभियुक्त श्यामचरण उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अश्लील हरकत कर,गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया। इस सूचना पर थाना भरतकूप में मु0अ0सं0 127/020 धारा 506 भादवि0 ,8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पांडेय द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर दिनाँक 02.03.021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया। के आरोपी अभियुक्त श्यामचरण पाण्डेय पुत्र गंगाप्रसाद पाण्डेय निवासी भैंसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 03 वर्ष के कठोर कारावास और 11000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।