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लूट में दोषी को एक साल छह माह की सजा कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में करीब ग्यारह साल

लूट में दोषी को एक साल छह माह की सजा
कानपुर देहात। बरौर थाना क्षेत्र में करीब ग्यारह साल पहले लूट की घटना में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई करते हुए एंटी डकैती कोर्ट ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे एक साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई है।
बतौर पुलिस ने वर्ष 2014 में क्षेत्र में लूट की घटना में नाहर सिंह पुत्र जुग्गीलाल निवासी मकरंदपुर थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था इसके साथ ही मामले की विवेचना करने के बाद उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई न्यायालय स्पेशल जज डकैती कोर्ट में चल रही थी गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अभियुक्त को दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी सजा की अवधि को समायोजित करते हुए मु0अ0सं0 30/2014 में 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड तथा मु0अ0सं0 76/2014 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास की सजा व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को *10 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
गौवध व शस्त्र अधिनियम के मामले मे दोषी को सजा
कानपुर देहात। भोगनीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 403/1999 धारा 5/8 गोवध निवारण अधिनियम बनाम अभियुक्त शमशाद पुत्र अब्दुल हक निवासी आयमा हरदुआ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात ने जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय JM-भोगनीपुरजनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी सजा की अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 250 रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना बरौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/2002 धारा 25 आर्म्स एक्टबनाम अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र शिवदुलारे दीक्षित निवासी अंगदपुर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात ने जुर्म स्वीकार करने पर *माननीय न्यायालय JM-भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी सजा की अवधि को समायोजित करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को *15 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना रूरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2003 धारा 3/25 आर्म्स एक्टबनाम अभियुक्त प्रभाकर मिश्रा उर्फ लाला मिश्रा निवासी कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात* को माननीय न्यायालय ACJ(SD)-3/ACJMजनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी सजा की अवधि व 1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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