कानपुर देहात
बिकरु कांड में आरोपित शांति देवी को उच्च न्यायालय से मिली जमानत
पति और *तीन बेटे अभी जेल में बंद, पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाने काआरोप
तीन आरोपितों की जमानत हुई खारिज, जहान सिंह, गोपाल सैनी, रामू वाजपेई की ओर से दाखिल की गई थी जमानत की अर्जी
माननीय अपर जिला जज तृतीय/माननीय स्पेशल जज एंटी डकैती कानपुर देहात के न्यायालय से खारिज हुई जमानत की अर्जी
,,, कानपुर देहात,,,
बिकरू कांड की महिला आरोपियों में शांति देवी को माननीय उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है,,, उन पर पुलिस की दबी इसके दौरान आरोपियों को पुलिस पर हमला करने के लिए उकसाने और गोलीबारी के बीच चुप रहे पुलिस कर्मियों की लोकेशन आरोपितों को बताने का आप है उनके पति और तीन बेटे अभी कारागार में ही निरुद्ध है,, 2 जुलाई 2020 को विकरू में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस पार्टी पर गोलियां बरसा दी गई थी इसमें एक सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी जबकि साथ पुलिसकर्मी घायल हो गए थे इस मामले में पुलिस ने बाद में विकास दुबे समेत करीब छह आरोपितों को एनकाउंटर में मार गिराया था इसके साथ ही पुलिस ने उपरोक्त मामले में 45 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजने के साथ ही उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था इन आरोपितों में शांति देवी को भी 5 जुलाई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था विकरु कांड में ही शांति देवी के पति रमेश दुबे, पुत्र हीरु दुबे, धीरू दुबे, वीरू दुबे भी जेल भेज दिए गए थे माननीय सत्र न्यायालय से उनकी जमानत की अर्जी खारिज होने के बाद उनके अधिवक्ता ने माननीय उच्च न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी इस मामले की सुनवाई के बाद माननीय उच्च न्यायालय ने शांति देवी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है अब उनकी ओर से सेशन कोर्ट में बेल बंद दाखिल करने के बाद वह जेल से रिहा हो सकेगी,,,, वही विकरूकांड में शामिल जेल में निरुद्ध तीन आरोपितों की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी इसकी सुनवाई करते हुए माननीयअपर जिला जज तृतीय/माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती कोर्ट ने तीनों आरोपितों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है.. जनपद कानपुर नगर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के विकरु गांव में 2 जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे गैंग ने फायरिंग कर दी थी इसमें आठ पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी जबकि कई अन्य घायल हो गए थे इस मामले में पुलिस ने 45 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था इस मामले की वर्तमान समय में सुनवाई माननीय अपर जिला जज तृतीय/माननीय विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती की अदालत में चल रही है इस मामले में जिला कारागार में निरुद्ध तीन आरोपितों में जहान सिंह, गोपाल सैनी तथा रामू बाजपेई उर्फ रविंद्र की ओर से बचाव पक्ष ने अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की थी सोमवार को जमानत की अर्जी पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता सी.पी शुक्ला, एवं पवनीश शुक्ला ने अदालत में उपरोक्त आरोपितों के निर्दोष होने की दलीलें दी आरोपित रामू वाजपेई के अधिवक्ता सी.पी शुक्ला ने माननीय न्यायालय के समक्ष तर्क रखा कि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसका विकास दुबे गैंग से कोई संबंध नहीं रहा है उसे मात्र विकरु गांव का निवासी होने के कारण पुलिस ने इस मामले में जेल भेज दिया है मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में आरोप पत्र के साथ 102 गवाहों की सूची पेश की गई है,,, जिसमें अभी तक मात्र 14 गवाहों को अभियोजन की ओर से अदालत में परीक्षित कराया गया है जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले का विचारण लंबी अवधि तक चलेगा,, वहीं आरोपी करीब 5 वर्ष से जेल में निरुद्ध है ऐसी स्थिति में जमानत अर्जी को स्वीकार की जाए वही अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त आरोपियों द्वारा जघन्य अपराध करने का तर्क देते हुए जमानत अर्जी खारिज करने की मांग की गई अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ने सुनने के बाद उपरोक्त तीनों आरोपितों की जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है,,