लखनऊ
मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की संपन्न हुई बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
लखनऊ : 08 अप्रैल, 2025
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-
प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज
की स्थापना हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने हाथरस में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की स्थापना किये जाने हेतु ग्राम सभा बिजाहरी, तहसील सासनी में आगरा अलीगढ़ मार्ग पर स्थित दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लि0 सासनी, जनपद हाथरस के परिसर में चिन्हित 6.675 हे0 भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को सशुल्क उसी दर पर, जिस लागत पर प्रश्नगत भूमि दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 सासनी अलीगढ़ द्वारा वर्ष 1987 में पुनर्ग्रहीत की गयी है, चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
ज्ञातव्य है कि सरकार की प्राथमिकता उन जनपदों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की है, जहां शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं है। इसी क्रम में प्रदेश के असेवित जनपद हाथरस में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जानी है। वर्तमान में प्रदेश के कुल 60 जनपदों में राजकीय/निजी क्षेत्र के कुल 80 मेडिकल कॉलेज स्थापित/संचालित हैं।
जनपद हाथरस में प्रश्नगत भूमि पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होने से जहां एक ओर उत्कृष्ट कोटि के चिकित्सकों को तैयार किया जा सकेगा, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्राप्त हो सकेंगी
जनपद अयोध्या में 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुर
आई हॉस्पिटल की भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
के पक्ष में निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में प्रस्तावित 300 शैय्या चिकित्सालय के निर्माण हेतु पुराने सीतापुर आई हॉस्पिटल की सन्दर्भगत भूमि चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पक्ष में, प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुये, कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाएगा।
मंत्रिपरिषद द्वारा जिलाधिकारी अयोध्या से प्राप्त प्रस्ताव/अनुरोध तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सहमति के क्रम में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-75/दस-77-14(4)/74 दिनांक 03.02.1977 के प्राविधानों को शिथिल करते हुए अपवादस्वरूप उक्त कार्यालय ज्ञाप के अधीन भूमि को निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
जनपद अयोध्या में 03 से 07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित
एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना के
लिए भूमि निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने जनपद अयोध्या में 03 से 07 आयु वर्ग के श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित एवं मानसिक मंदित छात्रों हेतु बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना के लिए नजूल भूमि की चक-04 बह्मकुण्ड अयोध्या, परगना हवेली अवध तहसील सदर, जिला अयोध्या स्थित 4,000 वर्गफीट (371.74 वर्गमीटर) क्षेत्रफल भूमि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पक्ष में प्रभावी जिलाधिकारी, सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा तथा इसे भविष्य में दृष्टांत के रूप में नहीं माना जाएगा।
ज्ञातव्य है कि जिलाधिकारी अयोध्या के पत्र दिनांक 20.08.2024 द्वारा जनपद अयोध्या में बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना हेतु उपरोक्त भूमि जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, अयोध्या को हस्तांतरित किये जाने का संस्तुति सहित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त भूमि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।
प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ता में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते को 395 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2025 से किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के पश्चात प्रान्तीय रक्षक दल के स्वयंसेवकों की 30 दिन की उपस्थिति के आधार पर ड्यूटी भत्ते में 3,150 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोत्तरी हो जाएगी।
यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग* (ग्राम *जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेन्ज के निर्माण के सम्बन्ध में
मंत्रिपरिषद ने यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेन्ज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इण्टरचेंज के निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यमुना विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एन0एच0ए0आई0 के साथ 14 मई, 2024 को सम्पन्न बैठक में एन0एच0ए0आई0 द्वारा प्रदत्त सहमति व यमुना विकास प्राधिकरण के संचालक मण्डल द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुक्रम में यह निर्णय लिया गया है।
निर्णय के अनुसार यमुना एक्सप्रेस-वे एवं ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे की क्रॉसिंग (ग्राम जगनपुर-अफजलपुर के पास) पर इण्टरचेन्ज का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अपनी ड्रॉइंग, डिजाइन एवं स्पेसिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। इण्टरचेन्ज के निर्माण में व्यय होने वाली समस्त धनराशि का वहन एन0एच0ए0आई0 दवारा स्वयं किया जायेगा। निर्माण होने के बाद इन्टरचेन्ज का रख-रखाव (ऑपरेशन एण्ड मेन्टेनेन्स) एवं उस पर स्थापित होने वाले टोल प्लाजा का निर्माण/संचालन/नियंत्रण एन0एच0ए0आई0 द्वारा ही सम्पादित किया जाएगा।
इण्टरचेन्ज के निर्माण से सम्बन्धित भूमि का स्वामित्व यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के पास ही बना रहेगा। भविष्य में प्रश्नगत इण्टरचेन्ज के निर्माण के सम्बन्ध में यदि कोई नीतिगत निर्णय लिया जाना होगा, तो उक्त निर्णय के लिए मुख्यमंत्री जी को मंत्रि-परिषद द्वारा अधिकृत किया गया है
भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 के प्रख्यापन का प्रस्ताव स्वीकृत
मंत्रिपरिषद ने भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 को प्रख्यापित किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।
ज्ञातव्य है कि प्रदेश की गौरवशाली संस्कृति के रोजगारपरक शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य हेतु भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय अधिनियम, 2022 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 2022) की धारा 45 सपठित धारा 46 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके विधायी विभाग द्वारा विधीक्षित भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 को प्रख्यापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।
वर्तमान में शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं में शिक्षण हेतु संस्कृति विभाग द्वारा सहायतित भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय संचालित है। इस विश्वविद्यालय द्वारा स्वर-संगीत, तालवाद्य, स्वर-वाद्य, नृत्य पाठ्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा संगीत की विधाओं में डिप्लोमा इन म्यूजिक, बी0पी0ए0, एम0पी0ए0 एवं पी0एच0डी0 की डिग्री/उपाधि दी जा रही है।
प्रदेश की गौरवशाली, बहुआयामी एवं विशिष्ट संस्कृति के सम्यक संरक्षण एवं संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास, स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्यमिता विकास में कला एवं संस्कृति की महती भूमिका के दृष्टिगत, शिक्षण एवं अनुसंधान हेतु उच्चस्तरीय सांस्कृतिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है।