अलग अलग मामलों में चार दोषियों को अदालत ने दी सजा
कानपुर देहात। रूरा ,शिवली व मूसानगर थाना क्षेत्रों में दर्ज चार मुकदमों की सुनवाई करते हुए अदालत ने चार आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने के साथ ही अर्थदंड से दण्डित किया है
थाना रूरा की पुलिस ने वर्ष 2003 में पुत्तन तिवारी को धारा 401 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी सजा की अवधि व 1000 रुपये का अर्थदण्ड, धारा 411 भा0द0वि0 में जेल में बितायी गयी सजा की अवधि व धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में जेल में बितायी गयी सजा की अवधि व 500 रुपये वहीं मारपीट के मामले में अभियुक्त लल्ली पुत्र देवी निवासी रैरी को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।वहीं थाना शिवली में दर्ज आबकारी अधिनियम सुरेन्द्र सिंह उर्फ पप्पू पुत्र छोटे सिंह 2. यदुनाथ सिंह पुत्र जोर सिंह निवासी गारव मैथा थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को माननीय न्यायालय ACJM-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में *10-10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
थाना मूसानगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 137A/1999 धारा 323/325/504 भा0द0वि0* बनाम अभियुक्ता सुशीला पुत्री लक्ष्मीनरायन निवासी सरौठा थाना मूसानगर जनपद कानपुर देहात को माननीय न्यायालय ACJM-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्ता को न्यायालय उठने तक की सजा व 1800 रुपये* के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास* की सजा भुगतनी होगी।
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