रूरा वैष्णो इंडेन गैस एजेंसी के संचालक पर 6.60 लाख रूपये का लगा जुर्माना
गैस की कीमत के दौरान गैस उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धन वसूली एवं होम डिलीवरी न करने के साथ-साथ आपदा में अवसर खोजने जैसे कई मृत की पुष्टि होने पर हुई कार्रवाई
कानपुर देहात जनपद में गैस एजेंसी संचालक द्वारा मनमानी करने एवं अधिक वसूली कर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने होम डिलीवरी के नाम पर अतिरिक्त वसूली करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं को आवश्यक सेवाओं के मामले में एजेंसी संचालक द्वारा मनमानी करने के मामले में उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत पर इंडियन आयल पेट्रोलियम कंपनी के सेल्स विभाग द्वारा रूरा धनीरामपुर वैष्णो गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग तिथियां में लाखों का जुर्माना लगाया है जानकारी के मुताबिक आपदा में अवसर खोज रहे एजेंसी संचालक द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी के लगातार कड़े निर्देश के बाद भी एजेंसी संचालक द्वारा गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त वसूली करने तथा वसूली संबंधी अलग-अलग अवसर खोजने के साथ-साथ बिना होम डिलीवरी के ही अतिरिक्त चार्ज लेने आदि के मामले में इंडियन गैस एजेंसी के लगभग दो दर्जन उपभोक्ताओं द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों की जांच में की गई अतिरिक्त वसूली आदि के मामले में कार्रवाई हेतु इंडियन ऑयल पेट्रोलियम विभाग के सेल्स अनुभाग कानपुर द्वारा 23 मई को 2 लाख 27 हजार 189 रुपए का जुर्माना वैष्णो इंडियन गैस एजेंसी धनीरामपुर रूरा को लगाया गया है जबकि जांच के आधार पर गैस उपभोक्ताओं द्वारा की गई शिकायत को सही मानते हुए 15 जून को पुनः वैष्णो गैस ऐजेसी के संचालक पर 4 लाख 38 हजार 575 रुपए का जुर्माना लगाया गया है जिले में गैस एजेंसी संचालको में लापरवाही के मामले में यह बड़ी कार्यवाही मानी जा रही है एजेंसी संचालकों द्वारा आपदा में अवसर खोजने के मामले में जबकि प्रदेश सरकार द्वारा गैस समस्या के मामले में उपभोक्ताओं के साथ किसी भी प्रकार की अवैध वसूली एवं उन्हें गैस सिलेंडर मुवईया कराए जाने के मामले में लापरवाही न होने को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे अधिकारियों द्वारा भी गैस संचालकों को इस मामले में सख्ती बरतने के बावजूद लापरवाही पर कार्रवाई हुई है।
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