गैंगस्टर एक्ट में दोषी को दो साल का कारावास
उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात, दैनिक स्वतंत्र निवेश। करीब चार वर्ष पहले शिवली पुलिस ने कानपुर कबाड़ी मार्केट निवासी आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज पंचम में चल रही थी।बुधवार को अदालत ने मामले मे सुनवाई कर आरोपी को दोष सिद्ध करते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
कानपुर नगर क्षेत्र के कबाड़ी मार्केट मरियमपुर निवासी पवन पर शिवली पुलिस ने उसके खिलाफ थाने में दर्ज आपराधिक मामलों के आधार पर वर्ष 2020 में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे। मामले की सुनवाई माननीयअपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। बुधवार को मामले की सुनवाई के करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी पवन को दोष सिद्ध करते हुए उसे दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है