जनपद के उर्वरक प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम द्वारा कुल 15 छापे डालकर 10 उर्वरक नमूने ग्रहित किये गये एवं 08 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कानपुर देहात
प्रमुख सचिव कृषि उ0प्र0 शासन के रेडियोग्राम के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा कालाबाजारी रोकने तथा निर्धारित मूल्यों पर उर्वरकों को उपलब्ध कराने एवं कृषकों में वितरण कराने के लिए जनपद में तीन संयुक्त टीमें गठित कर उनकों तहसील आवंटित कर उर्वरक प्रतिष्ठानों पर औचक छापे डाले गये। जनपद में कुल 15 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 10 नमूने ग्रहित किये गये 08 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
उप कृषि निदेशक कानपुर देहात, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी एव ंनायब तहसीलदार भोगनीपुर कानपुर देहात, जिला कृषि रक्षा अधिकारी कानपुर देहात व सहायक आयुक्त एवं निबंधन सहकारिता, सुश्री प्रतिष्ठा यादव, अपर जिला कृषि अधिकारी व जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी कानपुर देहात एव नायब तहसीलदार सिकन्दरा व डेरापुर जनपद में सयुुंक्त टीमों के द्वारा उर्वरक छापे की कार्यवाही की गयी।
उप कृषि निदेशक कानपुर देहात, जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी एव नायब तहसीलदार भोगनीपुर कानपुर देहात द्वारा तहसील भोगनीपुर में 07 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 04 उर्वरक नमूना ग्रहित किये गये तथा 03 विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जिला कृषि रक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त निबन्धक सहकारिता कानपुर देहात के द्वारा तहसील मैथा/रसूलाबाद के द्वारा 03 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 01 उर्वरक नमूने ग्रहित किये गये एवं एक कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया सुश्री प्रतिष्ठा यादव, अपर जिला कृषि अधिकारी व जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी कानपुर देहात एव ंनायब तहसीलदार सिकन्दरा व डेरापुर द्वारा 08 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापे डालकर 05 उर्वरक नमूना ग्रहित किये गये तथा 05 विक्रेताओं को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया समस्त निजी एवं सहकारिता के उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि उर्वरकों का वितरण निर्धारित मूल्य पर जोत-बही के आधार पर एवं फसल की संस्तुतियों के आधार पर पी0ओ0एस0 मशीन के द्वारा ही की जाये। साथ ही स्टाक रजिस्टर वितरण रजिस्टर एवं स्टाक रेट बोर्ड आदि अभिलेखों को अद्यतन रखा जाये। यदि उर्वरक विक्रेता द्वारा उक्त निर्देशों का पालन नही किया जाता है तो उसके विरूद्व उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्राविधानों के अनुसार प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।