सरकार ने 50 से ज़्यादा स्टूडेंट को पढ़ाने वाले संस्थानों को कोचिंग माना है, काउन्सलिंग , स्पोर्ट्स , डांस क्लास और थिएटर को भी कोचिंग की दायरे से बाहर रखा है।
नये नियम सिर्फ़ 50 से ज़्यादा स्टूडेंट को कोचिंग देने वाले संस्थान पर लागू होंगे घरेलू ट्यूशन पर कोई रोक नहीं होगी।
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