महिला से दुष्कर्म में दोषी को दस साल की सजा
कानपुर देहात…..चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब दो साल पहले एक महिला को उसके पति को जान से मार देने की धमकी देते हुए डरा धमकाकर उसके बच्चों सहित जबरन अपने साथ ले जाकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद गुरुवार को माननीय अपर जिला जज / एफ टी सी प्रथम की अदालत ने आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सिंह चौहान ने बताया कि चौबेपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली विवाहिता अपने दो बच्चों सहित 2 जनवरी 2022 को घर से लापता हो गई थी मामले में पीड़िता के भाई ने बहन का मोबाइल बंद होने पर उसके अपहरण किए जाने की शंका जताते हुए थाना चौबेपुर में 5 जनवरी 2022 को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।मामले में पुलिस ने विवेचना करते हुए हरदोई के बघौली का मूल निवासी बिल्हौर के नानामऊ के रहने वाले अजीत शर्मा उर्फ लड़कऊ को गिरफ्तार कर जेल भेजा था साथ ही महिला और उसके बच्चों को बरामद कर पीड़िता के बयानों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया था। मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज /एफ टी सी प्रथम श्री सुरेन्द्र सिंह की अदालत में चल रही थी।गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी अजीत शर्मा उर्फ लड़काऊ को दोषसिद्ध करते हुए दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उसपर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर दोषी को दस माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का भी आदेश दिया है वहीं अर्थदंड की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का भी आदेश किया है।