जनपद न्यायालय मे ऑर्बोट्रेशन एवं लघु वादों की विशेष लोक अदालत 5 मार्च से 7 मार्च तथा राष्ट्रीय लोक अदालत का 9 मार्च को होगा आयोजन….. श्री हिमांशु कुमार सिंह, सचिव डी.एल. एस.ए/ अपर जिला जज कानपुर देहात
कानपुर देहात
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों में माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात श्री जयप्रकाश तिवारी के निर्देशानुसार दिनांक 09 मार्च 2024 को आरबीट्रेशन वादो के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत एवं दिनांक 05 मार्च 2024 से 07 मार्च 2024 तक लघु आपराधिक वादों के निस्तारण हेतु विशेष लोक अदालत और दिनांक 09 मार्च 2024 (द्वितीय शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा…. उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के सचिव/ माननीय अपर जिला जज श्री हिमांशु कुमार सिंह जी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, दीवानी राजस्व वाद, मोटर वाहन दुर्घटना वाद, पारिवारिक वाद, बैंक वसूली, 138 एन.आई. एक्ट, विद्युत चोरी वाद, नगर निगम वाद, वाटर टैक्स वाद, ई-चालान परिवहन विभाग से संबंधित विवादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वादों का निस्तारण किया जायेगा….. प्राधिकरण के सचिव महोदय ने आम जन- मानस और वादकारियों से अपील है कि वह इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाए ताकि न्यायालय तथा अन्य विभागों में लम्बित वादों का निस्तारण किया जाये, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जाये….. वही माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर देहात के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश तिवारी के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जनमानस के बीच प्रचार प्रसार करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं। जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो…..