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हरदोई ग्राम न्यायालय में पहली बार सुनाई गई दो धाराओं में सजा

हरदोई ग्राम न्यायालय में पहली बार सुनाई गई दो धाराओं में सजा
ग्राम न्यायालय सन्डीला में सुनाई गई दो साल की सजा

बस ड्राइवर रियाज निवासी कुतुबापुर मलैया हजरतगंज को सजा
धारा 279 में 6 माह और धारा 304A में डेढ़ वर्ष की सजा

ग्राम न्यायालय सन्डीला ने 2 हजार का जुर्माना भी लगाया
1988 में छात्र बृजेश सिंह की बस से कुचलकर हुई थी मौत
न्यायाधिकारी प्रवीन कुमार गौतम ने दोषी को सुनाई सजा

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