नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन / सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खण्ड एवं विकास खण्ड की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) का आंशिक परिसीमन
कानपुर देहात
जिलाधिकारी आलोक सिंह ने समस्त खण्ड विकास अधिकारी,समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं०) को अवगत कराया है कि नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन/सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खण्ड-विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का निर्धारण करने, व्यापक प्रचार-प्रसार कराने, एवं तत्सम्बधी प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करने तथा अन्तिम सूची का प्रकाशन निम्मलिखित निधारित समय सारणी के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये है। ग्राम पंचायतवार जनसंख्या का अवधारण सुनिश्चित किया जाना दिनांक 18 जुलाई, 2025 से 22 जुलाई, 2025 तक, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) की प्रस्तावित सूची की तैयारी और उसका प्रकाशन दिनांक 23 जुलाई, 2025 से 28 जुलाई, 2025 तक, प्रस्तावित प्रादेशिक निर्वाचन पर आपत्तियां प्राप्त किया जाना दिनांक-29 जुलाई, 2025 से 02 अगस्त, 2025 तक, क्रमांक-03 पर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण दिनांक-03 अगस्त, 2025 से 05 अगस्त, 2025 तक, प्रादेशित निर्वाचनों की अंतिम सूची का प्रकाशन, दिनांक-06 अगस्त, 2025 से 10 अगस्त, 2025 तक। नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम के सृजन / सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकास खण्ड-विकास खण्डों की प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वाडों) का निर्धारण के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत से सम्बन्धित आपत्ति जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्ति जिला पंचायत कानपुर देहात के कार्यालय में अपर मुख्य अधिकारी द्वारा प्राप्त की जायेगी साथ ही निर्धारित अवधि में प्राप्त उपरोक्त समस्त आपत्तियों का निस्तारण जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जायेगा। उन्होंने निर्देशित किया है कि शासनादेशों का गहनता से अवलोकन कर निर्धारित समय सारणी के अन्दर समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कराते त्रुटि रहित बांछित सूचना दिनांक-11.08.2025 तक जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय कानपुर देहात को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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