बिकरू कांडः अभियोजन गवाह से बचाव पक्ष ने की जिरह
कानपुर देहात। बिकरू कांड में आरोपी अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे को चौबेपुर पुलिस ने मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए सिम का प्रयोग करने के मामले में आरोपी बनाया था। दोनों मामलों की सुनवाई अलग-अलग अदालतों में चल रही है। शनिवार को मुख्य मामले में अभियोजन गवाह के बयान दर्ज हुए। वहीं दूसरे मामले में गवाह न आने से सुनवाई टल गई। चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में दो जुलाई 2020 को दबिश देने गई पुलिस टीम पर विकास दुबे व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। घटना में आठ पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे जबकि कई घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने बिकरू कांड के बाद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अमर दुबे की पत्नी खुशी को मुख्य मामले में आरोपी बनाने के साथ ही दूसरे की आईडी से लिए गए सिम का प्रयोग करने के मामले में आरोपी बनाया गया था। मुख्य मामले की सुनवाई पॉक्सो कोर्ट में चल रही है।
वहीं दूसरे मामले की सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि शनिवार को पॉक्सो कोर्ट में चल रहे मुख्य मामले में अभियोजन गवाह दरोगा यशवंत सिंह के बयान दर्ज किए गए। जिससे जिरह पूरी की गई है। वहीं किशोर बोर्ड में चल रहे मामले में गवाह के न आने से सुनवाई आगे बढ़ गई है। अब दोनों मामलों मे सुनवाई के लिए 6 अगस्त नियत की गई हैं। वहीं आरोपी खुशी के कोर्ट में उपस्थित रही।