बिकरू कांड…..पुलिस पार्टी पर हमला और शस्त्र अधिनियम में आरोपी दोषमुक्त
उपरोक्त मामले की उपरोक्त मामले की माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात….बिकरू कांड से जुड़े आरोपी पर चल रहे पुलिस पार्टी पर हमला और शस्त्र अधिनियम के मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी।अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोनों मामलों में दोषमुक्त कर दिया है।
2 जुलाई 2020 को हुए बिक रू कांड के बाद फरार चल रहे आरोपी विपुल दुबे को सजे ती पुलिस ने 6 जनवरी 2021 को गिरफ्तार करने के साथ ही उसपर पुलिस पार्टी पर हमला करने और शस्त्र अधिनियम के दो मामले दर्ज किए थे।मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष सजेती रावेन्द्र कुमार मिश्रा ने वादी बनकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी…इसमें बताया था कि 6 जनवरी 2021 को वह अपने साथी पुलिस कर्मियों के साथ सरकारी वाहन से कुरिया क्षेत्र में रात्रि गश्त कर रहे थे उसी दौरान एक व्यक्ति मोटर साइकिल से परास की ओर से तेज़ी से आता हुआ दिखाई दिया रुकने का इशारा करने पर उसने भागने का प्रयास किया ।गाड़ी फिसल जाने पर वह गिर गया और खेतों की ओर भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर किया ।किसी तरह उसे घेर कर पकड़ लिया गया ।उसकी तलाशी पर एक तमचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए गए उसने पूछताछ में अपना नाम विपुल दुबे बताया जो बिकरू कांड में शामिल आरोपी है।मामले में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था साथ ही मामले की विवेचना कर उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज पंचम श्री दुर्गेश की अदालत में चल रही थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रेमचंद त्रिपाठी व पवनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी विपुल दुबे को पुलिस पार्टी पर हमला और शस्त्र अधिनियम के दोनों मामलों में दोषमुक्त कर दिया है।