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औरैया,-उपरोक्त मामले के दोनों दोषियों को माननीय न्यायालय ने दो -दो हजार रुपए के अर्थ दंड से भी किया दंडित

चोरी की संपत्ति का क्रय विक्रय करने के मामले में दोषियों को माननीय न्यायालय ने सुनाई चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

उपरोक्त मामले के दोनों दोषियों को माननीय न्यायालय ने दो -दो हजार रुपए के अर्थ दंड से भी किया दंडित

 

 

औरैया, दैनिक स्वतंत्र निवेश…चोरी की संपत्ति का क्रय विक्रय करने के संबंध में थाना दिबियापुर में पंजीकृत मुकदमा की सुनवाई करते हुए सोमवार को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने उपरोक्त मामले की सुनवाई करते हुए आरोपियों को मामले में दोष सिद्ध करते हुए हुए उन्हें चार-चार वर्ष के साश्रम करवास की सजा सुनाई है साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दो -दो हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है,
अभियोजन अधिकारी मुकेश कुमार पोरवाल ने बताया है कि 28 में 2020 को चोरी की संपत्ति का क्रय विक्रय करने के संबंध में थाना दिबियापुर के मुकदमा अपराध संख्या 169/20 अंतर्गत धारा 411/413/414 भारतीय दंड संहिता बनाम अभियुक्त गण नीरज कुमार पांडेय पुत्र रामकरण पांडेय, निवासी मुसावली थाना इकदिल, जनपद इटावा हाल पता ग्राम उमरी थाना दिबियापुर जनपद औरैया, देवा पुत्र दीपू निवासी काशीराम कॉलोनी दिबियापुर जनपद औरैया के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था उपरोक्त मामले के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था तत्पश्चात पुलिस ने उपरोक्त मामले की विवेचना करने के बाद पुलिस ने उपरोक्त मुकदमा में आरोपित दोनों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया था,
उक्त मुकदमा की सुनवाई माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय जनपद औरैया की अदालत में चल रही थी सोमवार को माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले की सुनवाई के दौरानउपरोक्त मामले के दोनों आरोपियों को इस मामले में दोष सिद्ध करते हुए उन्हें चार-चार वर्ष केसश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही साथ दोनों दोषियों को माननीय न्यायालय ने दो-दो हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है,,,

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