एन डी पी एस में दोषी को तीन माह का कारावास
कानपुर देहात।रसूलाबाद क्षेत्र से करीब चार साल पहले अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पुलिस ने एन डी पी एस के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में सुनवाई दौरान आरोपी के अपना अपराध स्वीकार कर लेने पर अदालत ने मंगलवार को उसे दोषसिद्ध करते हुए तीन माह के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही दस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष कुमार कटियार ने बताया कि रसूलाबाद पुलिस ने 2 अप्रैल 2020 को गश्त के दौरान क्षेत्र के गांव बिरिया गढेवा निवासी शिव सिंह को एक किलो 50 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ गिरफ्तार किया था। तत्कालीन एस आई पंकज कुमार की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत थाने में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया था साथ ही मामले की विवेचना कर आरोप पत्र अदालत में पेश किए गए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज- पंचम की अदालत में चल रही थी। अदालत में मामले की सुनवाई दौरान आरोपी शिव सिंह ने प्रार्थनापत्र देकर अपना अपराध स्वीकार कर अदालत से कम सजा दिए जाने की गुजारिश की थी।इसपर अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे तीन माह के कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर दस हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है।वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को एक माह का अतरिक्त कारावास काटने के आदेश दिए है।
