प्रेस नोटः-चित्रकूट पुलिस
माननीय न्यायालय द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के आरोपी अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष राजापुर श्री पंकज तिवारी एवं पैरोकार आरक्षी संजीव कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी श्री पीयूष कुमार यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश सिविल जज (सी0डि0)एफ0टी0सी0 श्रीमती इला चौधरी द्वारा आज दिनांक 09.09.2025 को थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0स0 109 /2022 धारा 504,506 के अभियुक्त 1.रामाधार पुत्र जगतपाल उर्फ दुक्कड़ 2.सतीभान पुत्र रामसूरत 3.दिनेश पुत्र रामनिहोरे निवासीगण रेवटन डेरा मजरा तीर धुमाई गंगू थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।