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कानपुर देहात। पनीर व नमकीन का नमूना फेल हो गया। पनीर दुकानदार पर 20 हजार रुपये और नमकीन दुकानदार पर 25 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है।
जवाहर नगर शिवली निवासी रामलखन की दुकान से 23 सितंबर 2022 को पनीर का नमूना लिया गया था। प्रयोगशाला के जांच में नमूना फेल हो गया। इधर झींझक में प्रभात राजपूत की न्यू प्रभात प्रोटीन फूड्स से 23 अक्तूबर 2019 को नमकीन का नमूना लिया था। प्रयोगशाला के जांच में पैकिंग मिथ्या छाप पाई गई। एडीएम प्रशासन अमित कुमार की कोर्ट ने सुनवाई के बाद रामलखन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जबकि प्रभात राजपूत पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। एक माह में जुर्माना राशि अदा न करने पर आरसी जारी कर वसूली का आदेश दिया है।