पर्वो को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण मनाये जाने एवं इस मध्य पड़ने वाली परीक्षाओं आदि के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखने हेतु धारा 144 लागू
कानपुर देहात
इस वर्ष दिनांक 24/12/2023 को क्रिसमस ईव दिनांक-25/12/2023 को किसमस डे व दिनांक 31/12/2023 व 01.01.2024 को नववर्ष मनाया जायेगा। उक्त पर्वो को सकुशल एवं सौहार्दपूर्ण मनाये जाने एवं इस मध्य पड़ने वाली परीक्षाओं आदि के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था एवं जनसुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है।अपर जिलाधिकारी प्रशासन द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था शान्ति व्यवस्था जनाएवं को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञा पारित की है कि जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्ति/संस्था/ संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम / माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा।
जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त कि बिना नहीं
रेगा, किन्तु सुरक्षा एजेन्सियां इससे मुक्त रहेंगी।
ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों / अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय पत्र
धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नहीं होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।
माननीय न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं की जायसी कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेन्स तेजाब व अन्य कोई पदार्थ जो सामग्री की श्रेणी में जाता है एकत्रित नहीं करेगा। साथ ही कंकड़ पत्थर, खाली बोतलों, शीशे के टुकडे आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित ने के लिए हो सकता है, अपने भवनों / छतों / अन्य स्थानों आदि पर कहीं नहीं करेगा और न रखेगा।
किसी व्यक्ति/ संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक / निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति / पंथ / संगठन / धर्म के अनुयायियों / व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक / धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो। इसके साथ ही किसी भी कार्य के प्रचार आदि के लिए अपने साथ-साथ किसी अन्य व्यक्ति की भूमि भवन आदि का किसी रूप में प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा कोई भी व्यक्ति, भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन, दीवार अथवा अन्य स्थान पर पोस्टर, हैण्डबिल नहीं चिपकायेगा और न ही हिंग व कटआउट लगायेगा और न ही बिना भवन स्वामी की अनुमति के दीवारों पर प्रचारलेख कराएगा एवं भवन स्वामी के अनुमति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा उनसे भी नुमति लेगा।
कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था / दल / संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई जन सभा, नुक्क सभा रैली नूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम पद यात्रा विजयोत्सव आदि आयोजित नही करेगा और पूर्व प्रदत्त अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल मार्ग व अवधि नहीं बदलेगा तथा न ही सभा में किसी प्रकार भड़काऊ / अमर्यादित भाषण करेगा. किसी का पुतला नहीं जलायेगा एवं उसके सार्वजनिक बानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कार्यों व प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा इसके साथ साथ पूर्व अनुमति के क्रम में आयोजित सभाओं एवं जुलूसों आदि में कोई ऐसा काम नहीं किया जायेगा, जिससे सामान्य जन को बाधा पहुंचे। परम्परागत पद/त्योहारों में जनसामान्य की शान्ति व सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्मिलित होने विवाहोत्सव शव यात्राओं या शासन के विभिन्न विभागों केy प्रबन्धाधीन आयोजित सांस्कृतिक / संस्तागत कार्यक्रम, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी सिक्ख समुदाय के लोग धार्मिक हथियार के रूप में कृपाण धारण करने व बूढे दिव्यांग व्यक्ति व्यक्ति जो सहारे के लिए छड़ी या लाठी का प्रयोग करते है इस प्रतिबन्ध में मुक्त रहेंगे।कोई भी सभा / रैली आदि ऐसे स्थान पर आयोजित नहीं की जायेगी, जहाँ कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन, स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये हो तथा प्रभावी हो।
कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह / कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थान में विस्तारक यन्त्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा सार्वजनिक स्थलों तथा धार्मिक स्थानों पर मानक उल्लंघन करते हुए ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग नहीं होगा। इस सम्बन्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
कोई भी व्यक्ति / संगठन / समूह / सम्प्रदाय / दल / सोशल मीडिया साइट्स जैसे हाटसएप फेसबुक, मैसेन्जर इन्स्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्वीटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म / पक्ष / सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार के अफवाह उड़ायेगा। सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी भी देवी-देवताओं अथवा किसी भी महापुरूष की मूर्ति की स्थापना नही करेगा।
किसी भी चार पहिया या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री यात्रा नही करेगा और दो पहिया वाहनों पर 02 से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अनेक यात्री यात्रा नही करेगे। कोई भी व्यक्ति / नवयुवक मोटर वाहन अधिनियम 1988 का उल्लंघन नही करेंगा और न ही मोटर साइकिल आदि पर सवार होकर हुडदंग करते हुए मार्ग / यातायात बाधित करेगा और करायेगा ।
कोई भी व्यक्ति / संस्था / संगठन / दल / समूह आदि द्वारा फूहड, अश्लील / जन मान्य को भडकाने वाला कोई भी गाना न गाया जायेगा और न ही बजाया जायेगा।सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशे की सामग्री का सेवन वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति / संगठन सार्वजनिक / धार्मिक स्थलों के आस-पास खुलेआम मांस आदि नहीं फेंकेगा और न ही किसी भी प्रकार का मदिरापान आदि किया जायेगा और न ही नशे व हालत में सार्वजनिक स्थान पर भ्रमण करेगा।कोई भी व्यक्ति कोविड-19 प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम का न तो उल्लंघन करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा।कोई भी नई परम्परा अथवा जुलूस आदि के नये रास्ते कदापि न अपनाये जाये और न ही जुलूस / कार्यक्रम के दौरान लोक व्यवस्था के प्रतिकूल आपत्तिजनक एवं अवैधानिक गतिधियों की जाये।
किसी भी प्रकार की महिला उत्पीडन, अश्लीलता आदि सम्बन्धी कोई कृत्य न किया जाये
कोई भी व्यक्ति किसी भी परीक्षा की सुचिता को प्रभावित नहीं करेगा और न ही कोई ऐसा कृत्य करेगा जिससे उक्त परीक्षा प्रभावित एवं अवरोधित हो।
उपरोक्त आदेशों को तात्कालिक रूप से पारित करने की आवश्यकता है, ऐसी दशा में समयाभाव के कारण समस्त सम्बन्धितों को समय से सूचित कर किसी अन्य पक्ष को चुना जाना सम्भव नहीं है। अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किये जा रहे है। यदि कोई व्यक्ति/ संगठन / संस्था इस आदेश से झुब्ध हो तथा इसके सम्बन्ध में कोई आपति आवेदन चाहें या छूट या शिथिलता चाहे, तो उसे सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख आवेदन करने का अधिकार होगा। जिस पर सम्यक सुनवाई / विचारोपरान्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा यदि बीच में वापस न लिया गया, तो दिनांक- 23/12/2023 की पूर्वान्ह से दिनांक- 02/01/2024 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी….