पशु क्रूरता के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
कानपुर देहात। करीब छह माह पूर्व भोगनीपुर मार्ग पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दो ट्रक पकड़े थे, जिनमें करीब 53 गोवंशीय मवेशी मिले थे। पुलिस को देख आरोपी मौके से फरार हो गए थे। मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी ने पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत दाखिल की थी जिसकी सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया।
भोगनीपुर मार्ग पर पुलिस ने छह माह पहले दो ट्रक पकड़े थे, जिसमें गोवंशीय मवेशियों को ठूस कर भरा गया था। पुलिस को देख आरोपी अकबराबाद गांव जाने वाले मार्ग के बीच जंगल में भाग गए थे। पुलिस के मामला दर्ज करने के बाद दौरान विवेचना वाराणसी पिण्डारा बड़ागांव निवासी सतीश का नाम आने के बाद आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज/ एफ टी सी कोर्ट में चल रही थी। एडीजीसी धनंजय पांडेय ने बताया कि दौरान सुनवाई बचाव व अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।