सार्वजनिक जगह पर अश्लील कार्य करने के मामले में दोषी को मिली माननीय न्यायालय उठने तक की सजा
माननीय न्यायालय ने उपरोक्त मामले के दोषी को1000 रुपए के अर्थदंड से भी किया दंडित
उपरोक्त मामले की माननीया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात… सार्वजनिक जगह पर अश्लील कार्य करने के मामले मे सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात ने उपरोक्त मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए उसे माननीय न्यायालय के उठने तक की सजा सुनाते हुए 1000 रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है….
जनपद कानपुर देहात के गजनेर थाना क्षेत्र के कटका निवासी मुकेश कुमार पुत्र रामबाबू के विरुद्ध थाना रनिया के मुकदमा अपराध संख्या160/23 अंतर्गत धारा 294 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत किया गया था उपरोक्त मामले की विवेचना के पश्चात पुलिस ने उपरोक्त मामले के आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल किया था उपरोक्त मामले की सुनवाई माननीया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कानपुर देहात अलंकृता शक्ति त्रिपाठी के न्यायालय में चल रही थी…. बुधवार को न्यायालय ने उपरोक्त मामले की सुनवाई करने के दौरान उपरोक्त मामले के आरोपी को उक्त मामले में दोषी मानते हुए उसे माननीय न्यायालय उठने तक की सजा तथा 1000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है….