इमरान और बुशरा £190 मिलियन मामले में दोषी करार, ‘भ्रष्टाचार’ और ‘अवैध गतिविधियों’ के लिए सजा
फेडरल राजधानी की एक अदालत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को £190 मिलियन के मामले में दोषी करार दिया है
जज नासिर जावेद राणा ने PTI संस्थापक को 14 साल की सजा और उनकी पत्नी बुशरा को 7 साल की सजा सुनाई
साथ ही दोनों पर भारी जुर्माना लगाया गया है
राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) की टीम जिसमें प्रॉसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी शामिल थे, अदियाला जेल में मौजूद थी
जहां जज नासिर जावेद राणा ने बहुप्रतीक्षित फैसले की घोषणा की
जेल में PTI संस्थापक की पत्नी, बैरिस्टर गोहर खान, शोएब शाहीन सलमान अकरम राजा और अन्य वकील भी मौजूद थे
सजा और जुर्माना
इमरान खान पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
बुशरा बीबी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया
जुर्माना अदा न करने की स्थिति में इमरान खान को 6 महीने की अतिरिक्त सजा और बुशरा को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी
फैसले के अनुसार
पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को “भ्रष्ट आचरण” और “अधिकारों का दुरुपयोग” के लिए दोषी ठहराया गया
पूर्व प्रथम महिला बुशरा बीबी को “अवैध गतिविधियों में संलिप्तता” के लिए दोषी ठहराया गया
अदालत ने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को संघीय सरकार की हिरासत में देने का आदेश दिया