दिव्यांगजन शादी-विवाह के लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन करें आवेदन
औरैया – जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी आशुतोष सिंह ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति से विवाह करने पर ऐसे दम्पत्ति जो प्रदेश के मूल निवासी हो, दम्पत्ति में पति की उम्र 21 वर्ष से 45 वर्ष तथा पत्नी की उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष से अधिक नहीं हो, पति एवं पत्नी में से कोई भी आयकर दाता की श्रेणी में न आता हो, पति अथवा पत्नी के पास पूर्व से जीवित पति अथवा पत्नी नहीं होनी चाहिए, पति अथवा पत्नी के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज/ प्रचलित न हो, दम्पत्ति का विवाह चालू वित्तीय वर्ष अथवा गत वित्तीय वर्ष में हुआ हो पति अथवा पत्नी में कोई या दोनों के पास कम से कम 40 प्रतिशत का दिव्यांग प्रमाण पत्र हो ऐसे दम्पत्तियों को पति के दिव्यांग होने पर रुपये 15 हजार पत्नी के दिव्यांग होने पर रुपये 20 हजार तथा पति एवं पत्नी दोनों के दिव्यांग होने पर रुपये 35 हजार प्रोत्साहन धनराशि अनुदान स्वरूप प्रदान किया जाता है। उक्त योजना का लाभ पाने हेतु पात्र व्यक्ति वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिसमें उनको ऑनलाइन आवेदन करते समय दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, (विवाह पंजीकरण कार्यालय द्वारा निर्गत), आयु प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित अधिवास का प्रमाण पत्र आदि अभिलेख अपलोड करना अनिवार्य है। ऑनलाइन किए गए आवेदन की हार्ड कॉपी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कमरा नंबर 09 विकास भवन ककोर औरैया में उपलब्ध कराये। उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति अभिलंब वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करें।