जमीन कब्जाने में शामिल आरोपी पति पत्नी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
कानपुर देहात
बिल्हौर क्षेत्र के गांव विशुनपुर में दूसरे की जमीन को कुटरचित दस्तावेजों के जरिए कब्जा करने में शामिल रहे आरोपी पति पत्नी की ओर से गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज छह की अदालत ने उसे खारिज कर दिया है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता विवेक कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बंबई की रहने वाली रिद्धि सोहिलगाला ने बीते वर्ष पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बिल्हौर क्षेत्र के गांव विशुनपुर में वर्ष 2013 में जमीन खरीदी थी।जिसपर क्षेत्र निवासी सावित्री ,दीपू,प्रदीप,अरुण कुमार,सुरेश व सतेंद्र संगठित गिरोह बनाकर फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के जरिए उसे डरा धमकाकर उसकी जमीन में जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस विवेचना में बिठूर क्षेत्र के रमेल नगर गांव निवासी अशोक कुमार व उसकी पत्नी मंजू का नाम प्रकाश में आने पर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी।इसपर दोनों आरोपियों की ओर से पुलिस गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की गई थी जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय अपर जिला जज छह की अदालत ने आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।