किशोरी को ले जाने के दो दोषियों को पांच वर्ष का कारावास
कानपुर देहात।करीब दस साल पहले डेरापुर क्षेत्र के एक गांव में रिश्तेदारी में आए दो युवक रिश्तेदार की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले कर फरार हो गए थे।किशोरी का कहीं पता न चलने पर उसके पिता ने दोनों युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी दोनों युवकों को दोषसिद्ध करते हुए पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक विकास सिंह ने बताया कि डेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी इसमें बताया था कि 22 जुलाई 2014 को रात करीब 9 बजे औरैया के सत्ती तालाब निवासी उसके रिश्तेदार दो युवक बड़े व चांद घर अा गए जिनकी खातिरदारी के लिए नाश्ता पानी लेने चौराहे चला गया।जब वह वापस आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि दोनों युवक उसकी चौदह वर्षीय पुत्री को लेकर दस मिनट में वापस आने की बात कह कहीं गए हैं अभी तक लौटे नहीं है। इसपर उसने अपनी पुत्री सहित दोनों युवकों को काफी खोजबीन की लेकिन इनका कहीं पता नहीं चला।पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए करीब बीस दिन बाद किशोरी की तलाश कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था इसके साथ ही पीड़िता किशोरी के बयानों व चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के खिलाफ नाबालिग को फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में आरोपपत्र अदालत में पेश किए थे।मामले की सुनवाई माननीय अपर जिला जज 13/पॉक्सो एक्ट श्री शरद कुमार त्रिपाठी की अदालत में चल रही थी।सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी दोनों युवकों को किशोरी को फुसलाकर ले जाने के अपराध में दोषसिद्ध करते हुए उन्हें पांच पांच साल के कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही प्रत्येक पर बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।
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