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औरैया-दो अदालतों में चैक बाउन्स के 6 मामलों में सुनाई सजा

दो अदालतों में चैक बाउन्स के 6 मामलों में सुनाई सजा

चार मामलों में साधारण कैद व अर्थदण्ड लगा, दो परिवादों में 48 व 38 लाख का जुर्माना

औरैया जनपद न्यायालय की दो अदालतों ने गुरूवार को चैक बाउन्स के 6 परिवादों में निर्णय सुनाते हुए अभियुक्तगणें को दण्डित किया है। चार परिवादों में माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.टी.सी. श्री दिवाकर कुमार ने 9 माह की वाद व अर्थदण्ड दोनों से तथा माननीया न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी त्यागी ने एन.आई. एक्ट के दो परिवादों में क्रमशः 48 व 38 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एफ.टी.सी श्री दिवाकर कुमार ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के चार परिवादों की सुनवाई पूर्ण कर यह दण्डादेश गुरुवार को जारी किये। परिवादी सर्वेश कुमार तिवारी अध्यक्ष ग्रामीण विकास सेवा संस्थान जालौन चौराहा औरैया ने ग्राम पंचायत नवादा ज्वाला प्रसाद कखटपुर, महेवा व भौंतापुर के प्रधान व सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध यह परिवार वर्ष 2011 में दायर किए। परिवादी का आरोप है कि उसके संस्थान को बी.डी. ओ. औरैया के परामर्श व सलाह से प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी ने वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत में जेट्रोफा ट्री व उससे सम्बन्धित सामग्री की सप्लाई का आर्डर दिया था। परिवादी को संस्था ने आर्डर के अनुसार उपरोक्त सामिग्री की सप्लाई की व जेट्रोफा ट्री व अन्य सामिग्री व बिल दिनांक 29/12/2010 को संमिट किया। भुगतान में विपक्षी प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया खानपुर की चैंके जारी कीं, लेकिन इन चैंकों को जब बैंक में भुगतान के लिए लगाया गया तो चैंके बाउंस हो गईं तथा चैकों पर बी.डी.ओ. कन्फर्मेशन की टिप्पणी लिखी थी। परिवादी ने चैकें बाउंस होेने पर वकील के द्वारा लीगल नोटिस विपक्षीगणों को भेजा गया, लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। अंत में परिवादी ने इन ग्राम पंचायतों के तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के विरूद्ध चार परिवार कोर्ट में दायर किये। जिनकी सुनवाई पूर्ण होने पर गुरूवार को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री दिवाकर कुमार ने चारों मामलों में अभियुक्तगण प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी को कैद व अर्थदण्ड की सजा सुनाई। ग्राम पंचायत नवादा ज्वाला प्रसाद को तत्कालीन प्रधान उमाकुमारी व ग्राम पंचायत अधिकारी रवि मोहाली को नौ माह का साधारण कारावास व ढाई-ढाई लाख रूपया जुर्माना लगाया। जुर्माने की कुल धनराशि पांच लाख में से 4 लाख 90 हजार रूपये बतौर प्रतिकर परिवादी को अदा करने का आदेश दिया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। इसी तरह ग्राम पंचायत बरवटपुर के तत्कालीन प्रधान रामकेश व ग्राम पंचायत अधिकारी रवि मोहली को भी 9 माह की कैद व ढाई-ढाई लाख जुर्माना, ग्राम पंचायत महेवा बाइन के तत्कालीन प्रधान श्रीमती अनेक व ग्राम पंचायत अधिकारी रवि मोहाली को 9 माह की कैद व ढाई-ढाई लाख रूपये जुर्माना तथा ग्राम पंचायत भौंतापुर के ग्राम पंचायत रवि मोहाली को 6 माह के साधारण कारावास व ढाई लाख रूपये जुर्माना की सजा से दण्डित किया गया। जुर्माना धनराशि से परिवादी को दी गई चैकांे व खर्चे की पूर्ति करने का प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है

इनसेट……………….
माननीय जे.एम. ने 48 व 38 लाख जुर्माना का आदेश दिया

औरैया 04 अप्रैल। माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी त्यागी ने थाना दिबियापुर क्षेत्र के 138 एन.आई.एक्ट (चैक बाउंस) के दो परिवादों में अर्थदण्ड की सजा सुनाई। भगवती गंज दिबियापुर निवासी श्रीमती अर्चना त्रिपाठी ने राकेश मोहली निवासी विन्दकी फतहपुर के विरूह यह परिवाद दायर किया था। जिसमें चैक बाउन्स का आरोप लगा। कोर्ट ने सुनवाई पूर्ण कर निर्णय सुनाया व दोषी राकेश कोहली विन्दकी पर 38 लाख 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया। अर्थदण्ड में से 38 लाख रूपये परिवादिनी को देय होगा व 50 हजार रूपये राजकीय कोष में जमा किये जायेंगे। अर्थदण्ड की वसूली दोष सिंद्ध राकेश कोहली की सम्पत्ति से की जायेगी। दूसरा परिवाद सुशान्त कुमार त्रिपाठी निवासी दिबियापुर ने फतेहपुर निवासी सुशील कुमार त्रिपाठी के विरूद्ध दायर किया था तथा चैक बाउन्स होने की बात स्पष्ट की। इसका निर्णय सुनाते हुए माननीया न्यायिक मजिस्ट्रेट शालिनी त्यागी ने अभियुक्त पर 48 लाख 50 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। डी.बी.ए. मीडिया प्रभारी शिवम शर्मा एडवोकेट ने बताया कि अधिरोपितअर्थदण्ड की धनराशि में से 48 लाख रूपये परिवादी को देय होगा व 50 हजार रूपये राजकीय कोष में जमा किये जायेगा। कोर्ट ने अर्थदण्ड की वसूली दोषी सुशील कुमार त्रिपाठी की सम्पत्ति से करने का भी आदेश दिया।

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