हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा
कानपुर देहात….एटा के गंजडुंडवारा क्षेत्र में रुपये के लेनदेन को लेकर आरोपितों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मामले में वादी ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसकी सुनवाई जनपद न्यायालय एटा में चल रही थी, लेकिन वादी ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा कानपुर देहात न्यायालय स्थानांतरित करा लिया था। नियत तिथि पर सोमवार को मामले में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ के न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
एटा गंजडुंडवारा के धनपाल मोहल्ला निवासी ग्रीश चंद्र ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया था कि भतीजे मुकुल का फर्रुखाबाद के लिलीगंज मोहल्ला निवासी नीरज गुप्ता से रुपये को लेकर लेनदेन था। रुपये वापस मांगने पर उन्होंने देख लेने की धमकी दी थी। दो अक्टूबर 1997 को एटा के स्टेशन रोड पर स्थित पीसीओ में बात करने के लिए भतीजे मुकुल व अखिल के साथ गए थे। रात करीब 8:15 बजे वापस आ रहे थे उसी दौरान शराब ठेके के पास नीरज गुप्ता व मोहल्ला धनपाल गंजडुंडवारा निवासी विमल ने घेर लिया। आरोपित रायफल व तमंचा लिए थे, जिन्होंने सीधे फायर करते हुए मुकुल के गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा किया था, जिसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायालय एटा में चल रही थी। मामले में वादी ने मुकदमा स्थानांतरित करने के लिए हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिससे मुकदमें को जनपद न्यायालय कानपुर देहात में स्थानांतरित कर दिया गया… माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश —चतुर्थ के न्यायालय में सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान बचाव व अभियोजन में बहस हुई…बचाव पक्ष ने अभियुक्तों को रंजिशन फंसाए जाने का तर्क दिया, जिसका अभियोजन ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्तों को दोष सिद्ध किया है। एडीजीसी देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त नीरज गुप्ता व विमल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 20-20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरक्त कारावास काटना होगा…