स्टाफ नर्स से दुष्कर्म के आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच में सहयोग नहीं करने पर कोर्ट ने जारी किया गैर-जमानती वारंट तत्काल गिरफ्तारी के आदेश
अयोध्या हैदरगंज
अयोध्या के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक डॉ. महिपाल सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया
डॉ. सिंह कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के फाजिलनगर गांव के रहने वाले हैं
मामला स्टाफ नर्स द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों से जुड़ा है
पीड़िता 2022 से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैदरगंज में कार्यरत थी आरोप है कि डॉ. सिंह ने स्टाफ व्हाट्सएप ग्रुप से उनका नंबर लिया और विवाह का झांसा देकर उनके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए इतना ही नहीं,उन्होंने चुपके से पीड़िता के अश्लील फोटो और वीडियो भी बना लिए
पीड़िता ने जब सीएमओ अयोध्या से शिकायत की तो डॉक्टर का स्थानांतरण देवगांव चिकित्सालय में कर दिया गया
पीड़िता का भी तबादला सोनवा,अयोध्या में कर दिया गया
हैदरगंज थाने के जांच अधिकारी विवेक कुमार राय ने कोर्ट को बताया कि जांच दल ने 14 से 19 जुलाई के बीच कई बार अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया
लेकिन वह हर बार गिरफ्तारी से बचता रहा
आरोपी ने हाईकोर्ट से भी राहत मांगी
लेकिन वहां से भी कोई राहत नहीं मिली
मामला भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(1), 89 और 238 (ए) के तहत दर्ज है
कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त का असहयोग जांच में बाधा डाल रहा है न्यायालय ने पुलिस को वारंट की तामील और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं
वादिनी पीड़िता की तरफ से योगेश पांडेय एडवोकेट ने जमकर पैरवी की और अपना पक्ष रखा