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जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा कर बैंकों को लक्ष्य के

जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना की समीक्षा कर बैंकों को लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने के दिए निर्देश

विभिन्न बैंकों द्वारा योजना में अपेक्षित प्रगति प्राप्त न करने पर जिलाधिकारी ने जताई नाराजगी

कानपुर देहात

जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के संबंध में संबंधित अधिकारियों व बैंकर्स के साथ अभियान की प्रगति की समीक्षा बैठक मां मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंकों द्वारा योजना में अपेक्षित प्रगति न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। बैठक के दौरान पाया गया कि कई बैंकों स्टैंट बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, ग्रामीण बैंक, यूको बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बन्धन द्वारा लक्ष्यानुसार ऋण स्वीकृति और वितरण कार्य में लापरवाही बरती जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि यह योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रेरित कर आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें शिथिलता किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। एलडीएम द्वारा अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल प्राप्त लक्ष्य 2200 के सापेक्ष 1196 आवेदन पत्र बैंकों को प्राप्त हुए जिसमें से 351 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 338 आवेदनों में ऋण वितरण कर दिया गया है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक लंबित प्रकरण की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से निस्तारण करें, साथ ही पात्र युवाओं को समय से ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि कार्य में लापरवाही पाई गई तो संबंधित के विरुद्ध उत्तरदायित्व तय कर कार्यवाही की जाएगी, साथ ही उन्होंने एलडीएम को निर्देशित किया कि जिन बैंक शाखाओं द्वारा एक भी आवेदन पर कार्यवाही नही की है, उनको चिन्हित कर पुनः बैठक आयोजित करायी जाये। बैठक में एलडीएम द्वारा योजना के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अन्तर्गत जनपद के इच्छुक युवक/ युवतियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में स्वरोजगार स्थापित करने से सम्बन्धित महत्वाकांक्षी योजना है, योजना अन्तर्गत 5.00 लाख रू0 का चार वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। जिसमें लोन लेने की तिथि से छः माह की अधिस्थगन अवधि के साथ दस प्रतिशत की सब्सिडी दी जायेगी। इसके लिए आवश्यक है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी हो, आवेदक की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिये, आवेदक की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम कक्षा-8 उत्तीर्ण होनी चाहिये। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनु0जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग प्रशिक्षण योजना, उ0प्र0 स्किल डेवलपमेंट मिशन द्वारा संचालित कौशल उन्नयन आदि में प्रशिक्षित हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टीफिकेट कोर्स/ डिप्लोमा/ डिग्री प्राप्त हो तथा पूर्व में पी0एम0 स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। बैठक में एलडीएम राकेश कुमार, उपायुक्त उद्योग मो0 सउद सहित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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