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गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद में धारा 163 लागू।

गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद में धारा 163 लागू।

26 जनवरी, 2025 को गणतंत्र दिवस के दृष्टिगत जनपद में लोक व्यवस्था/शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाये रखना अति आवश्यक है। अतः मैं, अमित कुमार अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), कानपुर देहात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 बी०एन०एस०एस० में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक व्यवस्था/शान्ति व्यवस्था/जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनाये रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निम्नलिखित निषेधाज्ञाएं पारित करता हूँ,जनपद कानपुर देहात में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक स‌द्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जायेगा।जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षा एजेन्सियां इससे मुक्त रहेंगी।ड्यूटी पर तैनात शासकीय कर्मचारियों/अधिकारियों और अन्य कर्मियों जो शासकीय अस्त्र-शस्त्र धारण करने हेतु अधिकृत है, को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ, लाठी बल्लम, भाला अथवा तेज धार वाले हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से न तो विचरण करेगा और न ही किसी प्रकार से ऐसे अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मलित नहीं होगा, जिसकाउद्देश्य किसी विधि विरुद्ध गतिविधि में भाग लेना हो।मा० न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं की जायेगी। साथ ही कंकड़, पत्थर, खाली बोतलों, शीशे के टुकडे आदि ऐसी सामग्री का संग्रह, जिसका प्रयोग लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए हो सकता है. अपने भवनों/छतों/अन्य स्थानों आदि पर कहीं नहीं करेगा और न ही रखेगा।किसी व्यक्ति/संगठन द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम सार्वजनिक / निजी स्थल पर आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे किसी जाति/पंथ/संगठन/धर्म के अनुयायियों/व्यक्तियों की भावनाओं को आघात पहुंचे और साम्प्रदायिक/धार्मिक उन्माद की स्थिति उत्पन्न हो।कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था/दल/संगठन बिना पूर्व अनुमति कोई सभा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, आदि आयोजित नहीं करेगा और पूर्व प्रदत्त अनुमति में उल्लिखित निर्धारित स्थल, मार्ग व अवधि नही बदलेगा तथा नही सभा में किसी प्रकार का भड़काऊ /अमर्यादित भाषण करेगा, किसी का पुतला नहीं जलायेगा एवं उसके सार्वजनिक स्थानों पर जलाने और इस प्रकार के अन्य कार्यों व प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के समारोह/कार्यक्रम/जुलूस आदि सार्वजनिक स्थलों में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों जैसे लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के नहीं करेगा एवं पूर्व अनुमति की दशा में भी अनुमति की शर्तों का उल्लघंन नहीं किया जायेगा तथा किसी भी दशा में रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों / साधनों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा सार्वजनिक स्थलों तथा धार्मिक स्थानों पर मानक का उल्लंघन करते हुए ध्वनि विस्तारक यन्त्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग नहीं होगा। सोशल मीडिया साइट्स जैसे व्हाटसएप, फेसबुक, मैसेन्जर इन्स्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म/पक्ष/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष, किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अफवाह उड़ायेगा दिनांक-25/01/2025 की पूर्वान्ह से दिनांक-27/01/2025 तक प्रभावी रहेगा।
इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

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