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16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में ‘नो इंट्री

16 साल से कम उम्र के बच्चों की कोचिंग में ‘नो इंट्री

शिक्षा मंत्रालय ने सभी कोचिंग संस्थानों के लिए जारी किये गाइडलाइन्स। आदेश नहीं मानने पर देना होगा 1 लाख का जुर्माना

गाइडलाइन्स का पालन नहीं करने पर कोचिंग सेंटर्स को देना होगा जुर्माना। पहले क्राइम पर ₹25,000 का जुर्माना, दूसरी बार पर ₹1 लाख देना होगा

सरकार ने छात्रों के सुसाइड मामलों व कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को देखते हुए जारी किया आदेश
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