हत्या के अपराध में दो भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास
उपरोक्त मामले की माननीय जनपद न्यायाधीश श्री जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव में करीब छह साल पहले एक व्यक्ति की हत्या के मामले में सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। सोमवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला जज ने दो भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर अर्थदंड भी लगाया है।
डेरापुर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के रहने वाले जगदीश व उसके भाई श्यामसुंदर पर 10अप्रैल 2017 को गांव के ही रहने वाले सतनाम व उनके पुत्र हिमांशू,अनिल व उसके भाई शिवम ने लाठी डंडे चाकू व कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। शोरगुल पर बचाने आई श्यामसुंदर की पत्नी रानी व पुत्री ज्योती तथा जगदीश की पत्नी सुशीला व पुत्री गुड़िया पर भी आरोपियों ने हमला कर दिया था जिससे वह भी हमले में घायल हो गई थी। उपचार के दौरान हैल ट अस्पताल कानपुर नगर में 20 अप्रैल 2017 को श्यामसुंदर की मौत हो गई थी।इस मामले में जगदीश की तहरीर पर आरोपियों पर हत्या सहित अन्य धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।इसके साथ ही पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए चारो आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई जिला जज जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी।जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल व सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज सिंह ने बताया कि मामले में आरोपी हिमांशू के नाबालिंग होने के कारण उसकी पत्रावली प्रथक कर किशोर न्याय बोर्ड में भेज दी गई थी। वहीं अन्य आरोपियों के खिलाफ माननीय जिला जज श्री जय प्रकाश तिवारी की अदालत में सुनवाई चल रही थी।सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी सतनाम के अलावा अनिल व उसके भाई शिवम को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर साढे़ 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।