पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
उपरोक्त मामले के दोषी को माननीय न्यायालय ने 10000 रुपए के अर्थ दंड से भी किया है दंडित
इस मामले की माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर देहात श्री जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात। अकबरपुर क्षेत्र में पिछले साल विवाहिता महिला की हत्या के मामले की माननीय जिला जज की अदालत में चल रही थी।गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने विवाहिता के हत्यारोपी पति को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक नीरज सिंह ने बताया कि अकबरपुर क्षेत्र के करौसा गांव निवासी लल्लू यादव का आपरेशन हुआ था।इसपर उनके पड़ोस में रहने वाले गंगा नारायण की पत्नी रामदुलारी 15 मार्च 2023 को उनको देखने के लिए अस्पताल गई थी। रात मे रामदुलारी के अस्पताल में रुक जाने से नाराज उसके पति गंगा नारायण यादव ने घर आने पर उसकी हथौडा से जमकर पिटाई की थी। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उपचार को ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। मामले में मृतका के भाई तोड़ा मोहम्मदपुर गांव के रहने वाले राम औतार ने अकबरपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले की विवेचना करते हुए आरोपी पति के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। मामले की सुनवाई माननीय जिला जज श्री जय प्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। गुरुवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी गंगा नारायण यादव को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।