सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उ0प्र0 सचिवालय से संबंधित समस्त कार्यालयों में सूचना प्राप्त करने हेतु अब नकद स्वरूप आवेदन शुल्क नहीं होगा स्वीकार।
आरटीआई हेतु डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ करें आवेदन।
कानपुर देहात
शासन द्वारा नियमित रूप से नागरिकों को सशक्त बनाने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने, भ्रष्टाचार को रोकने, लोकतंत्र के बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाने व सामाजिक मुद्दों पर जानकारी हासिल करने हेतु नियमित प्रयासकिये जाते रहे हैं। सूचना का अधिकार नागरिकों को आवश्यकता के समय महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में ऐतिहासिक कानून माना जाता है। इस प्रयास को और सशक्त बनाने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत उ0प्र0 सचिवालय से संबंधित कार्यालयों में सूचना प्राप्त करने हेतु अब नकद स्वरूप आवेदन शुल्क अब आरटीआई के साथ नहीं स्वीकार्य किया जाएगा अपितु अन्य कार्यालयों में सूचना प्राप्ति हेतु नगद प्राप्ति के एवज में समुचित प्राप्ति प्रदान की जाएगी।
यह जानकारी जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशों के क्रम में अपर जिलाधिकारी प्रशासन अमित सिंह द्वारा जनहित में सार्वजनिक की गई है कि अभी तक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा-6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के अनुरोध के साथ निर्धारित शुल्क जमा किए जाने का प्राविधान निर्धारित है। उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम-5 (1) में यह प्राविधान है कि सूचना प्राप्त किए जाने हेतु सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को आवेदन पत्र के साथ रु० 10 का, आवेदन शुल्क “संदेय समुचित प्राप्ति के बदले में नकद स्वरूप (Cash Against Proper Receipt) या डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर” के माध्यम से संलग्न करना होता है। जिसमें नागरिकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क को नकद स्वरूप में प्रेषित किया जाता है, जो कि उ०प्र० सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम- 5(1) व 5(2) का उल्लंघन करता है। इसके अतिरिक्त नागरिकों द्वारा आवेदन पत्र के साथ डाक के माध्यम से आवेदन शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क नकद स्वरुप में प्रेषित किया जाता है जो कि भारतीय पोस्टल सेवा के अन्तर्गत विधिक रूप से निषिद्ध है। ऐसी स्थिति से उ०प्र० सचिवालय के समस्त विभागों में नामित जन सूचना अधिकारियों द्वारा नागरिकों के व्यक्तिगत रुप से आवेदन पत्र अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न नकद स्वरूप आवेदन शुल्क तथा नकद स्वरूप अतिरिक्त शुल्क अब स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे, अपितु नागरिक सूचना के अधिकार संबंधित सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ निर्धारित शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक या भारतीय पोस्टल आर्डर के साथ प्रेषित कर सकते हैं। शासन द्वारा सचिवालय के विभागों के अतिरिक्त अन्य लोक प्राधिकरणों के कार्यालयों में पाप्त होने वाले आवेदन पत्र के साथ नकद स्वरूप प्राप्त आवेदन शुल्क तथा नकद स्वरूप प्राप्त अतिरिक्त शुल्क के एवज में नागरिकों को समुचित प्राप्ति (Receipt) प्रदान की जाएगी।
नागरिकों की सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत शासकीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त किए जाने हेतु आर०टी०आई० ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.up.gov.in को वर्ष 2019 में विकसित किया गया है। वर्तमान में राज्य सरकार के समस्त कार्यालयों को वेब पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा चुका है। अब नागरिक भविष्य में उनके दवारा सूचना प्राप्ति हेतु आर-टी०आई० आनलाइन पोर्टल का उपयोग कर सकते है।