अलग अलग मामलों में दोषियों को अदालत ने दोषसिद्ध करते हुए सुनाई सजा
कानपुर देहात। अकबरपुर और रसूलाबाद थाना क्षेत्रों में दर्ज दो अलग अलग मामलों की सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए उन्हें अदालत उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रखने के साथ ही अर्थदंड की सजा सुनाई है ।
अकबरपुर थाना में लापरवाही कराई करने से नुकसान पहुंचाने के एक मामले में पुलिस ने कुशन प्रसाद पुत्र दीनानाथ निवासी वरडम मोहल्ला थाना हुसैनगंज जनपद सिवान बिहार के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ACJM-2 जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1800 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं दूसरे मामले में रसूलाबाद थाना में 2001 में दर्ज मारपीट के मामले में पुलिस ने क्षेत्र के होरीलाल पुत्र मौजीलाल व खुशीलाल पुत्र मौजीलाल निवासीगण चन्द्रा निवादा थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात के खिलाफ मामला दर्ज किया था जिसकी सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय JM-1 जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक की सजा एवं प्रत्येक को 2,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।