अदालत उठने तक अभिरक्षा में रहने की सजा
कानपुर देहात….रूरा थाना क्षेत्र में दर्ज बत्तीस साल पुराने मामले चोरी के मामले में अदालत ने आरोपियों के अपराध स्वीकार कर लेने पर न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सजा सुनाई साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।
1991 के रूरा थाना में दर्ज चोरी के मामले में क्षेत्र के गांव आरी निवासी सुनील सिंह व मंदिर जिनई निवासी लल्ला के अदालत में मंगलवार को अपराध स्वीकार कर लेने पर अदालत ने आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए दोनों आरोपियों को अदालत उठने तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने की सजा सुनाई साथ ही प्रत्येक पर एक एक हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक को 07-07 दिन के साधारण कारावास की सजा