किसान की हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
उपरोक्त मामले में वांछित दो अन्य आरोपियों को माननीय न्यायालय ने संदेह की आधार पर किया दोष मुक्त
उपरोक्त मामले की माननीय जिला जज महोदय श्री जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी सुनवाई
कानपुर देहात….रूरा क्षेत्र में करीब नव साल पहले हुई एक किसान की हत्या मामले की सुनवाई पूरी होने पर माननीय जिला जज की अदालत ने मंगलवार को एक आरोपी को दोषसिद्ध करते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही उसपर अर्थदंड भी लगाया है वहीं साक्ष्य के अभाव में दो आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजू पोरवाल ने बताया कि रूरा क्षेत्र के गांव अम्बर पुर के रहने वाले एक किसान की 2015 में हत्या कर दी गई थी।हत्या के आरोप में पुलिस ने बच्चन पाल पुत्र सियाराम, कल्लू पाल पुत्र बड़े लाल निवासीगण अम्बरपुर थाना रूरा जनपद कानपुर देहात, नरेश पाल पुत्र जानकी प्रसाद निवासी पिलखनी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात के खिलाफ थाना रूरा पर मु0अ0सं0 95/2015 धारा 302 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें अभियुक्तगण उपरोक्त के खिलाफ बाद विवेचना आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए थे, जिसमें कोर्ट ने आज दिनांक 27.02.2024 को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्त बच्चन पाल उपरोक्त को दोषी ठहराते हुए धारा 302 भादवि0 के अपराध में आजीवन कारावास के साथ 20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। साथ ही अभियुक्त कल्लू पाल व नरेश पाल उपरोक्त को संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया गया….